2016-12-17 : हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 दिसम्बर 2016 को एक निर्णय में स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना के कर्मचारी/ अधिकारी धार्मिक कारणों से दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की बैंच ने दिया। बैंच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने की। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया है कि समुदाय विशेष के वायुसेना सैनिक/ कर्मियों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाने का केंद्र का फैसला मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं करता। |