2016-11-29 : हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने 25 नवम्बर 2016 को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये सभी पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिये। पटाखों की बिक्री और खरीद पर एक तरह से प्रतिबंध लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया हैं। उन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में कठोर कार्रवाई की है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि अगले आदेश तक किसी भी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाये। न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन पटाखों में प्रयुक्त सामग्री के दुष्प्रभावों का अध्ययन करके छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। |