2016-11-10 : हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 9 नवम्बर 2016 को घोषणा की गयी कि 500 और 1000 के नोटों के 2.5 लाख से अधिक रुपये जमा कराये जाने पर टैक्स लगाया जायेगा। साथ ही इस संपत्ति का घोषणापत्र भी देना होगा, यदि घोषणापत्र से यह राशि मेल नहीं खाती तो जमाकर्ता पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जायेगा। कर राजस्व अधिकारी हसमुख अधिया ने कहा कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 तक जमा कराये जाने वाली राशि का पूरा ब्यौरा रखा जायेगा। कर विभाग द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि का मिलान उस व्यक्ति की घोषित आय से किया जायेगा। आय से अधिक राशि पाए जाने पर उस व्यक्ति पर कारवाई की जाएगी। |