2016-08-11 : हाल ही में, 11 अगस्त 2016 को राज्यसभा में प्रसूति अवकाश (संशोधन) विधेयक पारित हो गया है। इसमें निजी संस्थानों में कार्यरत कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान है। यानी बच्चा पैदा होने पर उन्हें साढ़े छह महीने की छुट्टी मिलेगी। इसमें आठ सप्ताह का अवकाश प्रसव से पूर्व का होगा। सरकारी कर्मचारियों को पहले ही यह सुविधा मिली हुई है। शुक्रवार को संसद का आखिरी दिन है और सरकार इसे लोकसभा में पारित कराने की कोशिश कर सकेगी ताकि इसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। |