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उत्तराखंड बना महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य

उत्तराखंड बना महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य


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2021-02-22 : हाल ही में, उत्तराखंड राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। पाठकों को बता दे की उत्तराखंड ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब उत्तराखंड के राजस्व रिकॉर्ड में भी पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी का नाम दर्ज होगा।

इस कानून को पारित करने करने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्याश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950’ में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के कारण अब महिलाओं को वो अधिकार हासिल हो गए जो पैतृक संपत्ति में केवल पति का हासिल थे। साथ ही महिलाओं के इन अधिकारों को और भी ज्यदा पुख्ता बनाने के लिए रावत सरकार ने धारा- 130, सेक्शन तीन की उपधारा- 30 और धारा- 171 में संशोधन किया है। इन संशोधनों से अब राज्य की महिलाओं को पैतृक संपत्ति पर लोन भी मिल सकता है जो इन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में कारगर साबित होगी।

उत्तराखंड में महिलाएं अब अपने पति के पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होंगी। कानून में संशोधन के बाद अब तलाकशुदा और उन महिलाओं को भी इस कानून के अंतर्गत अधिकार मिलेगा जिनकी कोई संतान नहीं है। इस नए संशोधन के चलते न सिर्फ महिलाओं को अधिकार मिला है बल्कि अब महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति पर लोन भी ले सकती हैं। साथ ही अगर वह चाहें तो अपने हिस्से की जमीन को बेच भी सकती हैं। साथ ही अगर पति सात साल से ज्यादा दिनों तक लापता है तब महिला को उसके पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार दिया जाएगा।

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