Forgot password?    Sign UP
हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान पास किया


Advertisement :

2020-11-07 : हाल ही में, 05 नवंबर 2020 को हरियाणा विधानसभा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के प्रावधान का बिल पास किया गया। पाठको को बता दे की इस बिल में प्रदेश की 50 हजार रुपये प्रतिमाह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। इससे ज्यादा वेतन वालों पर इसका असर नहीं होगा। इसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए हरियाणा का निवास प्रमाणपत्र होना जरूरी होगा। साथ ही जिस पद के लिए वह आवेदन कर रहे हैं, उससे संबंधित योग्यता भी पूरी करनी होगी।

ध्यान दे की हरियाणा में इस आरक्षण बिल के पास होने के बाद अब प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। कानून का पालन ना करने वाली कम्पनियों पर इस बिल के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी। इसमें अर्थदंड और सब्सिडी रद्द की जा सकती है। यह कानून अगले 10 साल तक लागू रहेगा।

Provide Comments :


Advertisement :