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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में उपयोग की जाने वाली 5 धातुओं पर प्रतिबंध लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों में उपयोग की जाने वाली 5 धातुओं पर प्रतिबंध लगाया


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2017-08-01 : हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 31 जुलाई 2017 को जारी एक निर्देश में पटाखों के निर्माण के दौरान उपयोग किये जाने वाली पांच धातुओं पर प्रतिबन्ध लगाने की घोषणा की जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने सीसा और पारा सहित इन पांच धातुओं को पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना तथा यह फैसला सुनाया। पाठकों को बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा निर्माताओं को पटाखे बनाने में लिथियम, लेड, मरक्यूरी, एंटीमोनी व आर्सेनिक का इस्तेमाल न करने के आदेश जारी किए हैं।

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ऐसा कोई मानक नहीं है जिससे तय किया जा सके कि पटाखों से कितना वायु प्रदूषण होता है। बोर्ड के सदस्य सचिव ए बी अकोलकर ने बताया कि मानक 15 सितंबर तक तय कर लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों की याचिका पर यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ही संकेत दिया था कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लग सकती है।

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