Forgot password?    Sign UP
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया|

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया|


Advertisement :

2016-05-03 : हाल ही में, 30 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली- एनसीआर में डीजल कारो को फेज आउट करने से संबंधित समय सीमा को बढ़ाने से मना करते हुए, 1 मई 2016 से दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। डीजल कार को फेज आउट करने की समय सीमा पहले 1 अप्रैल 2016 निर्धारित की गयी थी। लेकिन बाद में इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया था जिससे की निजी कार समय रहते सीएनजी संचालित कार अपना सके।

हालाँकि, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी एस ठाकुर की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस और दिल्ली जल बोर्ड को डीजल वाहनों को खरीदने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2000 सीसी या इससे ज्यादा के 190 डीजल वाहनों पर ग्रीन सेस लगाकर खरीदने की अनुमति दी है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड को भी डीजल से चलने वाले टैंकरों को खरीदने की अनुमति दी है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को ग्रीन सेस से भी छूट दी गई है। हालांकि इन्हें ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Provide Comments :


Advertisement :