2021-10-14 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने गर्भपात के लिए नए नियमों (New Abortion Rules) को नोटिफाई किया है, जिसके बाद अब कुछ मामलों में गर्भपात की सीमा 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया है। पाठकों को बता दे की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP Amendment Act 2021) नियम, 2021 के मुताबिक, इन कैटेगरी में यौन उत्पीड़न, रेप, दिव्यांग महिलाएं शामिल हैं। इससे पहले, अगर 12 हफ्तों के अंदर गर्भपात कराना होता था तो इसके लिए एक डॉक्टर की राय की जरूरत होती थी, और अगर ये 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है तो दो डॉक्टरों की राय की जरूरत होती थी। |