2017-04-25 : एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के साथ किया जाने वाला किसी प्रकार का भेदभाव पूर्ण व्यवहार दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके लिए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक नए एक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी। यह कानून एचआईवी व एड्स से संक्रमित रोगियों के अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसे 11 अप्रैल को लोकसभा और 21 मार्च को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। अब एचआईवी व एड्स से संक्रमित व्यक्ति की पहचान का खुलासा हेतु अदालत के आदेश के बगैर संक्रमित व्यक्ति का नाम किसी को भी नहीं बताया जा सकता। |