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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर “जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट” किया गया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर “जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट” किया गया


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2021-07-19 : हाल ही में, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के साझा हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाई निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर किए। अधिसूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए लागू किया गया था।

पाठकों को बता दे की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से नाम में बदलाव करने के प्रस्ताव पर विचार मांगे गए थे, जिसपर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने 27 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल ने 20 अक्टूबर, 2020 के पत्र के माध्यम से नाम में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी।

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