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गुजरात में शराब पीने, खरीदने और बेचने पर 10 साल की सजा का प्रावधान

गुजरात में शराब पीने, खरीदने और बेचने पर 10 साल की सजा का प्रावधान


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2016-12-19 : हाल ही में, गुजरात सरकार ने अपने यहां शराब पीने, बेचने और खरीदने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है। इसके साथ ही सरकार ने शराब की खरीद-बिक्री पर 5 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया है। हालांकि इसके पहले गुजरात में शराब बेचने वालों को तीन साल तथा खरीदने वालों को एक साल की सजा देने का प्रावधान था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी का असर अब देश के अन्य राज्य में दिखाई देना शुरू कर दिया है।

सरकार के नये नियम के तहत अब गुजरात में शराब पीकर हंगामा करने वालों को भी कम से कम तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। पहले राज्य में शराब पीकर हंगामा करने वालों के लिए केवल समाज सेवा करने का ही प्रावधान था। शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ ड्यूटी पर तैनात अधिकारी पर हमला करने पर पांच साल की सजा और पांच लाख के दंड का प्रावधान भी किया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है।

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