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केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की


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2019-01-08 : हाल ही में, केंद्र सरकार ने 07 जनवरी 2019 को महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों (सामान्य वर्ग) के लिए सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। केंद्र सरकार इसके लिए जल्द ही लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में संवैधानिक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार इस संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक 2018 (कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट बिल टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन -2018) लोकसभा में लेकर आएगी। इस विधेयक के जरिए संविधान की धारा 15 व 16 में संशोधन किया जाएगा। सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण से अलग होगा।

ये होगा नियम आरक्षण पाने के लिए.....

# जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम हो

# जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो

# जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो

# जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो

# जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो

# जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे

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